दिल्ली हाई कोर्ट ने मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर-द्वितीय के परपोते की विधवा सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज कर दी। सुल्ताना बेगम ने यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते लाल किले पर कब्जा करने की मांग की थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एचसी एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह चुनौती ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जो माफी योग्य नहीं है।
क्या था मामला?
सुल्ताना बेगम का कहना था कि उनके पति बहादुर शाह जफर के वंशज होने के नाते उन्हें लाल किले पर कब्जा करने का अधिकार है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस दावे को अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि देरी से दायर की गई याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।